
जबलपुर। मध्य प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सुखद खबर सामने आई है। म.प्र. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के ज्ञापन के अनुपालन में ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा जारी 27.06.2024 के निर्देशानुसार म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने संविदा सेवा नियम 2023 को विधिवत लागू कर दिया है। कंपनी के आदेश क्रमांक 8155 दिनांक 05.07.2024 के जरिए संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपादान यानी ग्रेच्युटी भुगतान का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ऊर्जा विभाग के 17.04.2026 के पत्र के अनुसार 5 वर्ष की निरंतर सेवा की गणना में पूर्व के अनुबंधों के बीच हुए तकनीकी अंतराल को बाधा नहीं माना जाएगा। इस निर्णय से 01.08.2023 को या उसके बाद सेवा में कार्यरत सभी संविदा कर्मी अब ग्रेच्युटी पाने के हकदार हो गए हैं।
यूनाइटेड फोरम के प्रयासों से मिला हक
यह ऐतिहासिक उपलब्धि यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज के लंबे समय से चल रहे संघर्ष और प्रबंधन के साथ की गई निरंतर चर्चाओं का परिणाम है। संगठन के संयोजक एसके पचोरी ने इस सफलता का श्रेय सभी संविदा कर्मचारियों के सामूहिक धैर्य और संगठन की अटूट एकता को दिया है। कंपनी द्वारा संविदा नीति 2023 को पूरी तरह लागू करने से हजारों परिवारों के भविष्य को सुरक्षा का आधार मिला है। इस नीति के तहत न केवल ग्रेच्युटी का लाभ सुनिश्चित हुआ है, बल्कि 01 अगस्त 2023 से सभी अनुषंगी सुविधाएं भी संविदा कर्मियों को नियमित शासकीय सेवकों की तर्ज पर मिल सकेंगी। कर्मचारी वर्ग में इस आदेश के आने से खुशी की लहर है और इसे संगठन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
नियमितीकरण के लक्ष्य पर कायम है संगठन
श्री पचोरी ने स्पष्ट किया कि ग्रेच्युटी की यह जीत उनके संघर्ष का एक पड़ाव मात्र है। उन्होंने दोहराया कि उनका मुख्य संकल्प सभी संविदा साथियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति देना है। कर्मचारियों का अटूट विश्वास ही उनकी ताकत है और वे आने वाले समय में नियमितीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक निष्ठा के साथ सरकार और प्रबंधन के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखेंगे।
