
जबलपुर। गोसलपुर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले झंडा बाजार में बुधवार को दो पड़ोसियों के बीच दुकान के आगे से ईंटें हटाने को लेकर शुरू हुई सामान्य कहासुनी अचानक जानलेवा हमले में बदल गई। बस स्टैंड के पास हुई इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों की ओर से जमकर लात-घूंसे, लाठियां और लोहे के पाइप चले, जिसमें एक कपड़ा व्यापारी और एक 80 साल के बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान आक्रोशित हमलावर ने धारदार कुल्हाड़ी और हसिए से हमला कर वहां खड़ी एक ईको कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद गोसलपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के मुख्य आरोपियों सुरेश सेन, मुकेश सेन और शिवकुमार साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में जवाबी मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
मामूली बात पर शुरू हुई तकरार
गोसलपुर के झंडा बाजार इलाके में रहने वाले 47 साल के शिवकुमार साहू बस स्टैंड के पास अपनी रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाते हैं। उनकी दुकान के ठीक बगल में मंगल राम सेन की किराना दुकान स्थित है। बुधवार को मंगल सेन की दुकान के सामने कुछ ईंटें जमा थीं, जिसके कारण शिवकुमार की दुकान का मुख्य हिस्सा पूरी तरह से छिप रहा था। जब शिवकुमार ने पड़ोसी दुकानदार से उन ईंटों को वहां से हटाने के लिए कहा, तो दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह मामूली सी बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए।
लोहे के पाइप से जानलेवा हमला
कपड़ा व्यापारी शिवकुमार साहू ने पुलिस थाने में शिकायत देते हुए बताया कि जब उन्होंने रास्ते में बाधा बन रही ईंटों को हटाने की मांग की, तो पड़ोसी मंगल सेन के दो बेटे सुरेश सेन और मुकेश सेन आगबबूला हो गए। दोनों भाइयों ने सरेराह उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें जमीन पर पटककर घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच सुरेश सेन ने पास में पड़े समर्सिबल पंप के भारी-भरकम लोहे के पाइप से शिवकुमार के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। मारपीट के दौरान आरोपियों ने उन्हें दोबारा विरोध करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में सुरेश और मुकेश के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2), 118(1), 351(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
बुजुर्ग को आईं दी अंदरूनी चोटें
दूसरी तरफ से मोर्चा संभालते हुए 80 साल के बुजुर्ग मंगल राम सेन ने पुलिस में काउंटर रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान शिवकुमार साहू शराब के नशे में धुत होकर उनकी दुकान पर आया और अभद्र गालियां देने लगा। जब उन्होंने विरोध किया, तो शिवकुमार अपने घर के अंदर से लोहे की कुल्हाड़ी और हसिया निकाल लाया। उसने बाहर खड़ी ईको कार पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे गाड़ी के सारे शीशे और अन्य हिस्से टूट गए। बीच-बचाव करने आए बुजुर्ग मंगल राम को भी शिवकुमार ने बेरहमी से पीटकर सड़क पर गिरा दिया, जिससे उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। पुलिस ने इस शिकायत पर शिवकुमार साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2), 119(1), 351(3) और 324(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
