कल आना कहने की आदत पड़ी भारी… फाइल अटकाने वाले 22 कर्मचारियों पर कलेक्टर ने ठोका जुर्माना

Newzo
Newzo - News Editor
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जबलपुर। जनता के काम समय पर नहीं करने की वजह से कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने लोक सेवा गारंटी कानून के तहत 22 सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर कुल 34500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस सख्त कार्रवाई में 250 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का अर्थदंड लगा है। दंडित होने वालों में एसडीएम मोनिका बाघमारे अतिरिक्त तहसीलदार भीमसेन पटेल आदित्य जंघेला और पंचायत सचिव संदीप सिंह ठाकुर आशीष कुमार दुबे गणेश प्रसाद पटेल थम्मन सिंह पटेल भगवानदास ठाकुर शिवाजी पटेल प्रहलाद पटेल क्रांतिभाई राजपूत ब्रजेश पटेल जितेन्द्र पाठक देवेन्द्र कुमार सुशीला वरकड़े रामप्रसाद तिलगाम प्रमोद कुशराम करन सिंह कमल मरावी जियालाल मार्को सविता मांझी और कल्पना पूसाम शामिल हैं। यह कदम प्रशासन की लेटलतीफी रोकने के लिए उठाया गया है।

​प्रशासनिक ढील को दूर करने के लिए उठाया गया यह कदम आम लोगों को काफी राहत देने वाला है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार जिन लोगों पर जुर्माना लगा है उन्हें यह राशि 5 दिन के अंदर साइबर ट्रेजरी के जरिए सरकारी खाते में जमा करनी होगी। पैसे जमा करने के बाद उसकी रसीद लोक सेवा प्रबंधन विभाग को देनी होगी। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इस तय समय में जुर्माना नहीं भरता है तो यह राशि उसके वेतन से सीधे काट ली जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में कोई भी जनता के काम में देरी न करे।

​पंचायत सचिवों से लेकर एसडीएम तक सब पर गिरी गाज

​जुर्माने की सूची में अलग अलग पदों पर बैठे लोग हैं। रांझी एसडीएम मोनिका बाघमारे पर 1000 रुपये अतिरिक्त तहसीलदार भीमसेन पटेल पर 250 रुपये और गोरखपुर के अतिरिक्त तहसीलदार आदित्य जंघेला पर 500 रुपये का दंड लगा है। पंचायत सचिवों में कुशयारी के संदीप सिंह ठाकुर और भैंसवाही के जियालाल मार्को पर सबसे ज्यादा 5000 रुपये का जुर्माना हुआ है। इसी तरह बिलपठार के थम्मन सिंह पटेल को 3750 रुपये मोहनी की कल्पना पूसाम को 3000 रुपये और महगवां की सविता मांझी को 2500 रुपये भरने होंगे। जामगांव के प्रमोद कुशराम पर 2000 रुपये और कुकुरी खेड़ा के जितेन्द्र पाठक मड़ईकला के रामप्रसाद तिलगाम तथा बिलटुकरी के कमल मरावी पर 1750 रुपये का जुर्माना तय हुआ है।

​अन्य सचिवों पर भी उनकी लापरवाही के हिसाब से कार्रवाई हुई है। उमरिया के गणेश प्रसाद पटेल और सिहोदा के क्रांतिभाई राजपूत को 1000 रुपये जमा करने होंगे। प्रतापपुर के आशीष कुमार दुबे और चरगवां पुरानी के भगवानदास ठाकुर पर 750 रुपये का अर्थदंड है। उमरिया पथरा के शिवाजी पटेल कंजई के ब्रजेश पटेल गौरी के देवेन्द्र कुमार जैतपुरी की सुशीला वरकड़े और डोली के करन सिंह को 500 रुपये भरने का आदेश मिला है। पड़री के प्रहलाद पटेल पर सबसे कम 250 रुपये का जुर्माना लगा है। यह पूरी कार्रवाई बताती है कि आम आदमी के काम को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता।

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