वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है आपराधिक मामला और जब्त की है मशीनरी

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खंडवा जिले के ग्राम खैरला में अवैध रूप से ब्लास्ट करने के मामले में दायर की गई जनहित याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यह याचिका ग्राम पंचायत खैरला के सरपंच नंदराम की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अदालत के समक्ष आधिकारिक जानकारी पेश की गई। शासन की ओर से बताया गया कि वन विभाग ने इस मामले में अनावेदक दिनेश शर्मा के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज कर लिया है और मौके से सारी मशीनरी भी जब्त कर ली है। हाई कोर्ट ने इस प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए याचिका को समाप्त करने का आदेश दिया।
