
जबलपुर। माढ़ोताल क्षेत्र में आवासीय मद की भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने, होटल संचालन की जरूरी अनुमति और फायर एनओसी नहीं होने पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सुकून होटल बी एन्ड बी को पूरी तरह सील कर दिया है। एसडीएम आधारताल पंकज मिश्रा के निर्देश पर नायब तहसीलदार आधारताल राजेश मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर निगम, फूड सेफ्टी और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर यह कार्यवाही की। जांच में सामने आया कि खसरा नंबर 51/2/5 की 6 हजार 570 वर्गफुट भूमि गौतम हिरानी, आशा देवी हिरानी और गोविन्द हिरानी के नाम पर दर्ज है, जिसमें से प्रत्येक का हिस्सा 2 हजार 190 वर्गफुट है। सरकारी रिकॉर्ड में यह जगह आवासीय दर्ज है, लेकिन इस पर विवेक त्रिपाठी नामक व्यक्ति किराए से होटल चला रहा था। कार्यवाही के दौरान मैनेजर सुशील बिरहा सुरक्षा मानकों या वैध संचालन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
संयुक्त टीम की औचक जांच में खुली नियमों की पोल
प्रशासनिक टीम जब निरीक्षण करने पहुंची तो होटल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई मिली। आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधि करने के बाद भी संचालक के पास न तो नगर निगम की अनुमति थी और न ही खाद्य सुरक्षा विभाग का कोई लाइसेंस मिला। सबसे गंभीर बात यह रही कि होटल के भीतर ठहरने वाले मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम गायब थे।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी, दस्तावेज न होने पर तालाबंदी
होटल के भीतर आग से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्र नहीं लगाए गए थे और किसी भी आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं थी। मौके पर मौजूद मैनेजर सुशील बिरहा जांच टीम को किराए का अनुबंध पत्र भी नहीं दिखा सका। नियमों के इस खुले उल्लंघन और लोगों की जान जोखिम में डालने के कारण टीम ने मौके पर ही जब्ती बनाते हुए पूरे होटल परिसर को सील कर दिया।
