
जबलपुर। मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आरपीएफ ने गुरुवार को चेकिंग के दौरान 2 बैग में रखे 9,800 रुपए मूल्य के प्रतिबंधित ज्वलनशील पटाखे जब्त किए हैं। डॉग स्क्वॉड के श्वान सिम्हा की सतर्कता से यह जब्ती संभव हुई, जिसने सूंघकर खतरे का संकेत दिया था। सुरक्षा बल ने इस मामले में निरंजन वार्ड गाडरवारा निवासी 26 वर्षीय अमित कुमार कोरी पिता हीरालाल कोरी तथा बीजासेन वार्ड गाडरवारा जिला नरसिंहपुर निवासी 42 वर्षीय रोशन साहू पिता प्रभुदयाल साहू को हिरासत में लिया। दोनों के पास से पटाखों के साथ एक सामान्य रेल यात्रा टिकट भी मिला। आरपीएफ ने विस्फोटक सामग्री के अवैध परिवहन पर दोनों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 164 में प्रकरण दर्ज किया है।
खोजी श्वान की चौकसी से टला बड़ा रेल हादसा
दीपावली पर्व को देखते हुए रेलवे परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्री गाड़ियों और प्लेटफॉर्मों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी ज्वलनशील या खतरनाक वस्तु लेकर ट्रेन में सफर न कर सके। नियमों के अनुसार ट्रेनों में किसी भी तरह के आतिशबाजी के सामान, बारूद अथवा गैस सिलेंडर का परिवहन पूर्णतः गैरकानूनी माना जाता है। स्टेशन पर आम दिनों के मुकाबले इन दिनों भीड़ काफी अधिक है, जिससे सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में श्वान दस्ते की तैनाती से बैगों को बिना खोले ही संदिग्ध वस्तुओं की पहचान तुरंत कर ली जाती है। यह सतर्कता यात्रियों की जान-माल की रक्षा के लिए आवश्यक कदम है।
अवैध बारूद ले जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई
इस पूरी संयुक्त धरपकड़ टीम में सहायक उप निरीक्षक प्रवीण कुमार मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक केएस भवेदी, प्रधान आरक्षक फिरोज खान, प्रधान आरक्षक अतुल जायसवाल और महिला प्रधान आरक्षक सीता कुरील शामिल रहे। पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि वे यह सामग्री कहां से लाए थे और इसे किस उद्देश्य से ले जा रहे थे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि रेल परिसर अथवा बोगियों में पटाखे ले जाना गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर न केवल सामान जब्त होता है बल्कि भारी जुर्माने के साथ कारावास की सजा का भी प्रावधान है। स्टेशन पर निगरानी लगातार जारी रखी जा रही है।
