पढ़िए जबलपुर की क्राइम की खबरें,कहां हुई धोखाधड़ी,कहां हुई हत्या

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Newzo - News Editor 71 Views
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जबलपुर में चाकूबाजी से युवक की हत्या, आरोपी की तलाश जारी

जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश और मामूली विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बीच-बचाव करने आया उसका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या और प्राणघातक हमले का अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बरगी थाने में बैजनाथ यादव उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम सालीमवाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खेती-किसानी करता है। बीती 22 जुलाई 2026 की रात लगभग 8:30 बजे वह विद्या राजपूत की दुकान पर बैठा हुआ था। उसी दौरान उसका भाई नन्हेलाल उर्फ छोटू और रिश्ते का छोटा भाई संतोष यादव सालीमवाड़ा चौराहा पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां घनश्याम केवट आया और नन्हे तथा संतोष से कहने लगा कि तुम लोग हमारे घर के सामने क्यों बैठते हो, कई बार मना करने पर भी मानते नहीं हो। इस पर उसके भाई नन्हे ने कहा कि यह गांव का चौराहा है और यहां दुकान भी है, इसलिए हम लोग बैठे हैं। इतनी बात पर घनश्याम केवट गाली-गलौज करने लगा। जब नन्हे और संतोष ने उसे गाली देने से मना किया तो घनश्याम ने जान से मारने की नीयत से नन्हे यादव के पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। संतोष बीच-बचाव करने आया तो आरोपी ने संतोष पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में पीछे की तरफ और होंठ के ऊपर गंभीर चोटें आईं। जब बैजनाथ अपने भाइयों को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे देखकर घनश्याम केवट मौके से भाग गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल नन्हे को पहले शासकीय अस्पताल बरगी ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने संतोष यादव उम्र 40 वर्ष को भर्ती कर इलाज शुरू किया, जबकि नन्हे यादव उम्र 30 वर्ष को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी घनश्याम केवट के खिलाफ धारा 103(1), 109(1), 296(बी) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

​जबलपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति और सास पर प्रताड़ना का केस दर्ज

​जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर एक विवाहिता द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद मृतिका के पति और सास के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है।नगर पुलिस अधीक्षक पाटन लोकेश डाबर ने बताया कि लार्डगंज थाने में 17 जून 2026 को नेशनल अस्पताल से सूचना मिली थी कि ग्राम बिसहरी थाना पाटन निवासी श्रीमती आकांक्षा पटेल उम्र 25 वर्ष को जहरीली वस्तु का सेवन करने के बाद इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान 17 जून 2026 को 1:10 बजे मौत हो गई। इस सूचना पर मर्ग कायम किया गया और घटनास्थल पाटन थाना क्षेत्र का होने के कारण मर्ग डायरी आगे की जांच के लिए पाटन थाने को भेज दी गई।पाटन थाने में मर्ग डायरी मिलने के बाद जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के लोगों के बयान दर्ज किए गए। शुरुआती बयोंनों में मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर किसी तरह की प्रताड़ना या दहेज मांगने का आरोप नहीं लगाया था और यह बताया था कि आकांक्षा ने धोखे से किसी जहरीली दवा का सेवन कर लिया है। मायके पक्ष ने पति और सास के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का शपथ पत्र भी दिया था।लेकिन मर्ग जांच के दौरान जब कार्यपालक दंडाधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आधारताल द्वारा नेशनल अस्पताल में 16 जून 2026 को डॉक्टर ए.के. वर्मा की उपस्थिति में दर्ज किए गए मृतिका आकांक्षा पटेल के मृत्युकालिक कथन की जांच की गई, तो पूरी सच्चाई सामने आई। मृतिका ने अपने बयान में बताया था कि उसके माता-पिता पति-पत्नी के बीच समझौता कराने के लिए ससुराल आए थे, लेकिन उसकी सास जमुना बाई शादी के बाद से ही उससे आए दिन लड़ाई करती थी, ताने मारती थी, पति को भड़काती थी और पति-पत्नी के बीच विवाद करवाती थी। घटना के दिन भी सास समझने को तैयार नहीं थी और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इन सभी बातों से तंग आकर आकांक्षा पटेल ने 16 जून 2026 को सुबह लगभग 8:30 बजे जहरीली वस्तु खा ली थी। मर्ग की संपूर्ण जांच और मृत्युकालिक कथन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मृतिका के पति सतेंद्र पटेल और सास जमुना बाई द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण ही आकांक्षा पटेल ने आत्महत्या की है। पुलिस ने आरोपी पति सतेंद्र पटेल और सास जमुना पटेल दोनों निवासी ग्राम बिसहरी के खिलाफ धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।

​जबलपुर में बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 35 हजार रुपये निकाले

​जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर पैसे निकाले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोहलपुर थाने में 22 जुलाई 2026 की रात रोहिणी प्रसाद शर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी त्रिमूर्तिनगर, गोहलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 जुलाई 2026 को वह अपने निजी काम से गोहलपुर थाना क्षेत्र में आया था। शाम 5:29 बजे उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें बताया गया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उच्च न्यायालय शाखा स्थित उसके खाते से 35 हजार रुपये डेबिट हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उसने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके अगले दिन वह यूनियन बैंक की शाखा जाकर अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, जिससे उसे पता चला कि किसी मोहम्मद मोइनुद्दीन नाम के व्यक्ति द्वारा उसके खाते से धोखाधड़ी करके 35 हजार रुपये निकाल लिए गए हैं। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और इस धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है।

​जबलपुर में घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा से बैटरी और स्टेपनी चोरी

​जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में घर के सामने खड़े ई-रिक्शा से अज्ञात चोर बैटरी और स्टेपनी टायर चुरा ले गए। पुलिस ने इस मामले में लिखित शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है।

​आधारताल थाने में 22 जुलाई 2026 को श्रीमती पूनम श्रीवास्तव उम्र 36 वर्ष निवासी सांई बिहार कॉलोनी सुगाखी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उसके पति अमित श्रीवास्तव के साथ 14 जून 2026 को कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी, जिसके कारण उसके पति का इलाज 14 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चलता रहा।

​इलाज के बाद 10 जुलाई 2026 को जब वह अपने पति के साथ घर वापस लौटी तो उसने देखा कि घर के सामने खड़ा उसके पति का ई-रिक्शा अपनी जगह पर था, लेकिन उसमें लगी 1 बैटरी, 1 कंट्रोलर और 1 स्टेपनी टायर गायब थे। कोई अज्ञात चोर मौका पाकर ई-रिक्शा के ये सामान चोरी कर ले गया है।

​पुलिस ने मृतिका की लिखित शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और चोर की तलाश शुरू कर दी है।

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