रिश्वत मामले में फंसे सहायक प्राध्यापक सस्पेंड, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Newzo
Newzo - News Editor 44 Views
1 Min Read

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर जिला खरगोन में पदस्थ अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक आत्माराम सोलंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन आदेश आज अवर सचिव वीरेन सिंह भलावी द्वारा जारी किया गया है। विभाग को संज्ञान में आया था कि लोकायुक्त इंदौर की टीम ने दिनांक 28 मई को आत्माराम सोलंकी को धामनोद बायपास स्थित एक ढाबे से 50,000/- की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस गंभीर मामले को देखते हुए राज्य शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत यह कदम उठाया है। निलंबन की इस पूरी अवधि के दौरान श्री सोलंकी का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर नियत किया गया है। निलंबन काल में नियमानुसार उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस सरकारी आदेश की प्रतिलिपियां विशेष सहायक माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, स्टाफ ऑफिसर अपर मुख्य सचिव, महालेखाकार ग्वालियर, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक इंदौर, जिला कोषालय अधिकारी खरगोन और प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं।

Share This Article
error: This Content is protected !!