जबलपुर क्राइम बुलेटिन:दुर्गा पंडाल में पकड़ा जुआ,घरों में चोरों का धावा

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दुर्गा पंडाल के पास चल रहे जुआ फड़ पर पुलिस का बड़ा छापा, 9 जुआरी गिरफ्तार

​कार, दोपहिया वाहन, 8 मोबाइल और 67 हजार 450 रुपये नगद बरामद

​जबलपुर। शहर में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। झंडा चौक स्थित दुर्गा पंडाल के नजदीक लंबे समय से संचालित हो रहे जुआ फड़ पर पुलिस की संयुक्त टीम ने अचानक घेराबंदी कर दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान मौके से 9 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को गोपनीय तंत्र से पक्की सूचना मिली थी कि सार्वजनिक स्थल के पास बड़े पैमाने पर ताश के पत्तों पर हार-जीत का दांव लगाकर अवैध कमाई की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. आयुष जाखड़ और नगर पुलिस अधीक्षक शुभम सिंह ठाकुर को तत्काल योजना तैयार कर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ओमती, सिविल लाइन, हनुमानताल और घमापुर थानों के पुलिस बल को मिलाकर एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर पहुंचकर चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी, जिससे किसी भी जुआरी को भागने का अवसर नहीं मिल सका।

​चार थानों के बल ने की घेराबंदी, आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज

​दबिश के दौरान सभी 9 आरोपी ताश के पत्तों से मन्ना जुआ खेलते पाए गए। पुलिस द्वारा नाम-पता पूछने पर आरोपियों ने अपनी पहचान सौरभ केवट 28 वर्ष निवासी बरई मोहल्ला, निखिल सोनी 28 वर्ष निवासी साउथ मिलौनीगंज गोहलपुर, मोन्टू पासी 37 वर्ष निवासी बम्बा देवी मंदिर के पास घमापुर, लल्ला उर्फ सचिन अहिरवार 30 वर्ष निवासी झंडा चौक प्रेमसागर हनुमानताल, सुरजीत सिंह 29 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी सिविल लाइन, अशोक प्रजापति 42 वर्ष निवासी रज्जन डेयरी घमापुर, सिद्धार्थ सोंधिया 25 वर्ष निवासी ओम कला मंदिर के पीछे घमापुर, जय चौहान 27 वर्ष निवासी दक्षिण मिलौनीगंज गोहलपुर तथा ताज बेग 29 वर्ष निवासी पठानी मोहल्ला पनागर के रूप में बताई। फड़ और आरोपियों की तलाशी लेने पर 67 हजार 450 रुपये नगद, 8 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए गए। इसके अलावा जुआरियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही कार क्रमांक MP 20 CB 1067 तथा दो दोपहिया वाहन MP 20 ZN 8052 एवं MP 20 XH 3761 भी जब्त किए गए। सभी के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। इस पूरी कार्रवाई में घमापुर थाने के प्रधान आरक्षक प्रेम शंकर त्रिपाठी, रविन्द्र सोनी, राममिलन, आरक्षक त्रिलोक, हरिओम, वीरेन्द्र, नीरज, हनुमानताल थाने के उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक राजा भैया चौबे, आरक्षक आशीष तिवारी, साजिद खान तथा ओमती थाने के उप निरीक्षक श्रीराम सनोडिया, प्रधान आरक्षक रामसिंह परते, आरक्षक मिथिलेश शुक्ला, सुजीत त्रिपाठी और कुलदीप बघेल की प्रमुख भूमिका रही।

​रांझी में ट्रक पर तेज आवाज में बज रहा डीजे जब्त, संचालक पर कोलाहल अधिनियम में केस

​गोकलपुर मेन रोड पर पुलिस की दबिश, 15 साउंड बॉक्स और जनरेटर समेत वाहन पकड़ाया

​जबलपुर। ध्वनि प्रदूषण और बिना अनुमति तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों पर पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में थाना रांझी क्षेत्र अंतर्गत गोकलपुर मेन रोड पर देर रात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कानफोड़ू आवाज में डीजे बजाने का मामला सामने आया है। स्थानीय रहवासियों को हो रही भारी असुविधा की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई की। थाना प्रभारी रांझी उमेश कुमार गोल्हानी को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि मुख्य मार्ग पर एक बड़े ट्रक में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बज रहा है, जिससे आसपास के मरीजों, बुजुर्गों और छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। पुलिस बल जब गोकलपुर मेन रोड पर पहुंचा तो पाया कि एक स्वराज माजदा ट्रक में दर्जनों साउंड बॉक्स लगाकर तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे।

​बिना वैधानिक अनुमति बज रहा था साउंड सिस्टम, भारी मात्रा में उपकरण जब्त

​पुलिस ने तत्काल वाहन को रुकवाकर साउंड सिस्टम को बंद कराया और मौके पर मौजूद साउंड संचालक से पूछताछ की। पूछताछ में संचालक ने अपना नाम शैलेन्द्र कुमार श्रीवात्री 32 वर्ष निवासी ग्राम घाना खमरिया बताया। जब पुलिस अधिकारियों ने उससे ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने संबंधी जिला प्रशासन या सक्षम अधिकारी की वैध अनुमति मांगी, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। अनुमति न होने पर पुलिस ने स्वराज माजदा ट्रक क्रमांक MH 06 G 3691 को जब्त कर लिया। वाहन में लोड 3 छोटे और 12 बड़े डीजे बॉक्स, 1 मिक्सर मशीन, 2 एम्पलीफायर और 1 जनरेटर भी विधिवत जब्त किए गए। आरोपी शैलेन्द्र कुमार श्रीवात्री के विरुद्ध धारा 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत वैधानिक प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस त्वरित कार्रवाई में उप निरीक्षक तुलसीराम गोलिया, प्रधान आरक्षक राकेश सनोडिया, राजकुमार छिरा तथा आरक्षक भूपेन्द्र की विशेष भूमिका रही।

​सिविल लाइन में बिना अनुमति बज रहे डीजे पर एक्शन, पिकअप वाहन समेत 8 साउंड बॉक्स जब्त

​पुलिस लाइन गेट के सामने की जा रही थी तेज आवाज, संचालक पर मामला दर्ज

​जबलपुर। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और कोलाहल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस लाइन गेट के ठीक सामने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजा रहे एक पिकअप वाहन को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़कर जब्त किया है। थाना प्रभारी सिविल लाइन शशि धुर्वे के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग पर थी। पेट्रोलिंग के दौरान देखा गया कि सड़क किनारे एक चार पहिया वाहन में बहुत तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जा रहा था। आवाज इतनी अधिक थी कि सामान्य यातायात और आसपास के लोगों का ध्यान भटक रहा था। पुलिस ने तुरंत वाहन के पास पहुंचकर आवाज बंद कराई और वाहन में सवार व्यक्ति से पूछताछ शुरू की।

​कलेक्टर के निर्देशों का उल्लंघन करने पर धारा 7/15 कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण

​पूछताछ के दौरान वाहन चालक और साउंड ऑपरेटर ने अपना नाम अविनाश पासवान 28 वर्ष निवासी कन्हैया डेयरी के पीछे न्यू कंचनपुर अधारताल बताया। पुलिस अधिकारियों ने जब उससे सार्वजनिक स्थान पर तेज ध्वनि में साउंड बजाने की वैधानिक अनुमति मांगी, तो उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके पास किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है। नियमों का खुला उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने महिन्द्रा पिकअप क्रमांक MP 20 ZQ 7080 को अपनी कस्टडी में ले लिया। वाहन के साथ 8 बड़े साउंड बॉक्स, 1 मिक्सर मशीन और एम्पलीफायर को भी विधिवत पंचनामा बनाकर जब्त किया गया। आरोपी अविनाश पासवान के विरुद्ध धारा 7/15 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी शशि धुर्वे, आरक्षक मनीष दुबे और विनय का विशेष योगदान रहा।

​अहिंसा चौक पर तेज आवाज में डीजे बजाने वाला वाहन पकड़ाया, कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर एफआईआर

​साउंड सिस्टम, इंजन और पिकअप वाहन जब्त, संचालक के विरुद्ध कानूनी शिकंजा

​जबलपुर। जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ जारी है। अहिंसा चौक के पास नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले एक वाहन चालक के विरुद्ध पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। थाना प्रभारी धीरज राज को गश्त के दौरान मुखबिर से पक्की सूचना मिली थी कि एक वाहन में भारी साउंड उपकरण लोड कर तेज आवाज में बजाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत अहिंसा चौक की ओर कूच किया। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि वाहन क्रमांक MP 20 LB 4124 में भारी साउंड सिस्टम लगा हुआ था और बहुत तेज आवाज में डीजे संचालित किया जा रहा था, जिससे आम जनता को भारी असुविधा हो रही थी।

​डीजल इंजन, स्टेबलाइजर, 8 बॉक्स और लाइटें जब्त, बीएनएस व कोलाहल एक्ट में केस

​पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को रोक लिया। चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सौरभ विश्वकर्मा 29 वर्ष निवासी कृष्णा कालोनी गोहलपुर बताया। जब पुलिस ने निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने और इसके संचालन की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो चालक कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर पुलिस ने मौके से डीजे के 2 बड़े और 6 छोटे बॉक्स, 6 लाइट, डीजल इंजन, एम्पलीफायर, स्टेबलाइजर मशीन तथा वाहन MP 20 LB 4150 को विधिवत जब्त कर लिया। आरोपी सौरभ विश्वकर्मा के खिलाफ धारा 223 बीएनएस एवं धारा 7/15 कोलाहल अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक नेतराम चौधरी, प्रधान आरक्षक अमित श्रीवास्तव और आरक्षक कौशल की सराहनीय भूमिका रही।

​रेलवे स्टेशन जा रहे रक्षा लेखा नियंत्रक के ऑडिटर से मोबाइल झपटा, बाइक सवार बदमाश फरार

​प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास वारदात, 29 हजार रुपये का मोबाइल छीनकर भागे दो लड़के

​जबलपुर। रेलवे स्टेशन के आउटर और संपर्क मार्गों पर राहगीरों को निशाना बनाने वाले झपटमारों की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है। रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय में पदस्थ एक अधिकारी का मोबाइल फोन बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने झपट्टा मारकर छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित भीमा ओसवाल 36 वर्ष निवासी लेखानगर रिज रोड गोराबाजार ने सिविल लाइन थाने में उपस्थित होकर घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह रक्षा लेखा नियंत्रक जबलपुर में ऑडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें भोपाल की यात्रा करनी थी, जिसके लिए वह ट्रेन पकड़ने घर से पैदल ही रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे।

​बिना नंबर की काली बाइक पर आए थे आरोपी, पुलिस ने धारा 304(2) बीएनएस में दर्ज किया केस

​पीड़ित जब मालगोदाम चौक स्थित रेलवे स्कूल की तरफ से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जा रहे थे, तभी रात लगभग 10:30 बजे यह घटना घटी। रेलवे स्कूल के पास पैदल चलते समय वह अपने रियलमी कंपनी के मोबाइल फोन पर ट्रेन की ऑनलाइन सीट की स्थिति जांच रहे थे। उसी दौरान पीछे से एक बिना नंबर की काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो अज्ञात लड़के पहुंचे। बाइक के पीछे बैठे लड़के ने तेजी से झपट्टा मारकर उनके हाथ से लगभग 29 हजार रुपये कीमती मोबाइल फोन छीन लिया। इससे पहले कि वह संभल पाते, बाइक चालक ने रफ्तार बढ़ाई और दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 304(2) बीएनएस के तहत स्नैचिंग का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि बाइक सवार बदमाशों का सुराग लगाया जा सके।

​रिटायर्ड अधिकारी बने साइबर ठगी के शिकार, मोबाइल हैक कर खातों से निकाले 47 हजार रुपये

​कूरियर ऐप के चक्कर में डाउनलोड हुई एपीके फाइल, एक्सिस और एसबीआई खाते से कटी रकम

​जबलपुर। साइबर अपराधियों ने एक बार फिर झांसा देकर एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बैंक खातों में सेंध लगा दी है। कोरियर सेवा के नाम पर भेजी गई संदिग्ध मोबाइल फाइल को डाउनलोड करते ही पीड़ित का फोन हैक हो गया और खातों से हजारों रुपये पार कर दिए गए। थाना गढ़ा क्षेत्र के प्रेम नगर मदन महल निवासी 64 वर्षीय सुरेश कुमार खत्री ने थाने पहुंचकर इस संबंध में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सिस बैंक का नया एटीएम कार्ड मंगाया था। लगभग 10 दिनों तक जब कार्ड घर नहीं पहुंचा, तो वह स्थिति जानने के लिए एक्सिस बैंक की मदनमहल शाखा पहुंचे। वहां मौजूद बैंक अधिकारी ने सिस्टम देखकर बताया कि एटीएम कार्ड 15 सितंबर 2026 को ही डिस्पैच होकर पहुंच चुका है।

​अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ धारा 318(4) व 319(2) बीएनएस में जुर्म दर्ज

​बैंक अधिकारियों द्वारा पोस्ट ऑफिस से संपर्क करने की सलाह देने पर जब वह डाकघर पहुंचे, तो वहां भी पार्सल के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 16 सितंबर 2026 को उन्होंने घर पर अपने मोबाइल से कूरियर सर्विस और पोस्ट ऑफिस के एप्लीकेशन को सर्च किया और उसमें मांगी गई जानकारी दर्ज की। इसके तुरंत बाद एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके व्हाट्सएप पर कूरियर सर्विस के नाम से एक एपीके फाइल आई, जो उनके मोबाइल में डाउनलोड हो गई। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अचानक उनके एक्सिस बैंक के खाते से 29 हजार 996.18 रुपये तथा एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 16 हजार 999.96 रुपये कटने के मैसेज आए। दोनों खातों से कुल 46 हजार 996.14 रुपये कट गए। पीड़ित ने समझा कि अज्ञात व्यक्ति ने उनका फोन हैक कर यह धोखाधड़ी की है। गढ़ा पुलिस ने शिकायत पर धारा 318(4) और 319(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

​शराब के लिए 500 रुपये न देने पर मजदूर से मारपीट, सिर और पैर पर मारी लकड़ी

​भतीजे को बचाने पहुंचे व्यक्ति पर हमला, आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भागा

​जबलपुर। खितौला थाना क्षेत्र अंतर्गत मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति पर शराब के लिए रुपये न देने पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने न केवल बीच-बचाव करने पहुंचे व्यक्ति के साथ गाली-गलौज की, बल्कि लकड़ी से पीटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बस्ती महगवां रोड खितौला निवासी भूपेन्द्र भूमिया 35 वर्ष ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। सुबह लगभग 9:30 बजे मोहल्ले का रहने वाला उमेश गोटिया उसके भतीजे के साथ बेवजह विवाद करते हुए मारपीट कर रहा था।

​खितौला पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया अपराध, आरोपी की तलाश जारी

​शोर सुनकर भूपेन्द्र मौके पर पहुंचा और उसने उमेश गोटिया के घर के पास जाकर अपने भतीजे को पीटने से मना किया। बीच-बचाव करने पर उमेश गोटिया भड़क गया और उसने सीधे भूपेन्द्र से शराब पीने के लिए 500 रुपये की मांग शुरू कर दी। जब भूपेन्द्र ने स्पष्ट कहा कि उसके पास शराब के लिए देने को पैसे नहीं हैं, तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर उमेश ने पास में पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई और भूपेन्द्र के सिर तथा पैर पर जोरदार वार कर दिए। हमले से भूपेन्द्र के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। आसपास के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर खितौला थाना पुलिस ने आरोपी उमेश गोटिया के खिलाफ धारा 119(1), 115(2), 296(A) एवं 351(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

​गैस प्लांट कर्मचारी के सूने मकान पर चोरों का धावा, नकदी, जेवरात और बर्तन पार

​ससुराल गया था परिवार, भाई के कमरे सहित पूरे मकान का ताला तोड़कर की चोरी

​जबलपुर। बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम पड़वार में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार जब त्योहार के सिलसिले में रिश्तेदारी में गया हुआ था, तभी सूनेपन का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्राम पड़वार निवासी 30 वर्षीय सुनील डूमर ने बरेला थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुनील ने बताया कि वह एचपी गैस प्लांट में काम करता है। वह अपनी पत्नी प्रभा को साथ लेकर ससुराल रामपुर बेन मोहल्ला गया हुआ था। घर पर कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था और पूरे मकान में ताला लगा हुआ था।

​पड़ोसी की सूचना पर खुला मामला, पुलिस ने धारा 331(4) व 305(4) बीएनएस में दर्ज की प्राथमिकी

​अगली सुबह लगभग 10 बजे मोहल्ले के रहने वाले राहुल चौधरी ने सुनील को फोन कर जानकारी दी कि उसके घर के पीछे कुछ बर्तन और गहनों के खाली पर्स लावारिस हालत में पड़े मिले हैं। अनहोनी की आशंका होने पर सुनील तुरंत ससुराल से अपने घर ग्राम पड़वार पहुंचा। वहां जाकर देखा तो मुख्य दरवाजे और बड़े भाई संजय कुमार के कमरे का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था। अलमारी और बक्सों की पड़ताल करने पर पता चला कि घर से टीवी, होम थिएटर, सोने की पांचीली, चांदी की एक जोड़ी पायल, पीतल की 2 परात, 2 कसेड़ी और 7 हजार रुपये नकद गायब थे। वहीं बड़े भाई के कमरे से चांदी की एक जोड़ी मेहंदी, 1 बाजूबंद, 5 नग हार, 1 छोटी करधन, कांसे की 5 थाली और पीतल की 1 कसेड़ी चोरी हो चुकी थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर बरेला पुलिस ने अपराध क्रमांक 603/26 पर धारा 331(4) और 305(4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

​पड़वार में एक हफ्ते से बंद पड़े मकान का ताला टूटा, सोने-चांदी के जेवरात और कांसे के बर्तन चोरी

​बहू के घर जबलपुर गई थी महिला, देवर के लड़के ने दी ताला टूटने की सूचना

​जबलपुर। बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम पड़वार में सूने मकानों को निशाना बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी गांव में एक अन्य सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने-चांदी के आभूषण और कीमती बर्तन पार कर दिए। पीड़िता श्रीमती माया डूमर 55 वर्ष निवासी ग्राम पड़वार ने बरेला थाने पहुंचकर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में पारिवारिक कारणों से कभी-कभी अपनी बहू नीता के साथ एंपायर जबलपुर स्थित मकान में भी निवास करती हैं। घटना से लगभग एक सप्ताह पूर्व वह अपने पड़वार स्थित पैतृक मकान में ताला लगाकर बहू के घर जबलपुर आ गई थीं।

घर में बिखरा मिला सामान, बरेला पुलिस ने अपराध क्रमांक 604/26 दर्ज कर जांच में लिया

​मकान पूरी तरह सूना था। इसी दौरान गांव से उनके देवर के लड़के सुनील ने फोन करके सूचना दी कि पड़वार वाले घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। यह सुनते ही पीड़िता तत्काल जबलपुर से ग्राम पड़वार पहुंचीं। घर के अंदर जाकर देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे थे और अलमारी का सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे सोने की एक जोड़ी झुमकी, चांदी की एक जोड़ी पायल, चांदी की करधन और रसोई से कांसे की 7 थालियां गायब थीं। अज्ञात चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाकर कीमती जेवर और बर्तनों की चोरी कर ली। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बरेला पुलिस ने अपराध क्रमांक 604/26 कायम करते हुए धारा 331(4) एवं 305(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों चोरी के मामलों को आपस में जोड़कर स्थानीय गिरोहों और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

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